शामली:जनपद में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभा के दौरान पूर्व विधायक इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज कहा था. इस मामले में उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था. कोर्ट ने मामले में इमरान मसूद को दोष सिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वर्तमान में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करते हैं.
दरअसल, यह मामला शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र का है. जहां 28 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था. उस समय पश्चिमी यूपी के कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था. उन्होंने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज तक कह दिया था.