शामली:जनपद में सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले (Shamli attack on government employee) में कोर्ट ने 22 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें करीब 6 महिलाएं शामिल हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2-2 दिन के कारावास और 22 आरोपियों पर कुल एक लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में कोर्ट ने 21 साल बाद फैसला (Court decision after 21 years in Shamli) सुनाया है.
शामली एसपी अभिषेक (Shamli SP Abhishek) ने बताया कि वर्ष 2000 में जिले के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी पर हमले की वारदात सामने आई थी. कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए धमकी भी दी गई थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई थी. मामले में आदर्शमंडी थाने में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.
पढ़ें-हत्या के दोषियों को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था. पूरे मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. एसपी अभिषेक (Shamli SP Abhishek) ने बताया कि मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष को प्रभावी पैरवी के लिए निर्देशित किया गया था. पुलिस द्वारा गवाहों की कोर्ट में गवाही सुनिश्चित कराई गई थी. उन्होंने बताया कि शनिवार को कोर्ट ने मामले ने सुनवाई के बाद सभी 22 आरोपियों पर दोष सिद्ध (22 accused sentenced in Shamli) किया. दोषियों को दो-दो दिन के कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 7 हजार रुपए यानी कुल 1 लाख 54 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.
पढ़ें-प्रेमिका के माता पिता को जलाकर मारने वाला सिरफिरा प्रेमी गिरफ्तार