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शामली: पीएम आवास में रिश्वतखोरी, डूडा के चार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज - शामली में डूडा के चार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रिश्वतखोरी के मामले में डूडा के चार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने रिश्वतखोरी के आरोपी डूडा कर्मचारियों के खिलाफ जांच बैठा दी है.

डूडा के चार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज.

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Published : Sep 12, 2019, 12:28 PM IST

शामली: जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी की शिकायत पर डीएम के आदेश पर डूडा के चार कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायकर्ता द्वारा रिश्वतखोरी से जुड़ी वीडियो भी डीएम को सौंपी गई है.

डूडा के चार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज.

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के चलते पात्रों के बजाय अपात्रों के मकान बन रहे हैं. शामली में भी रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति ने डीएम से शिकायत करते हुए आवास योजना में चयनित होने के बावजूद मकान निर्माण के लिए डूडा कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है. पुलिस ने डीएम के आदेश के तहत पीडित की तहरीर पर शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के चार कर्मचारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

एफआईआर की कॉपी.(2)

क्या है पूरा मामला-

  • शामली के मोहल्ला मनिहारन निवासी रोशनलाल ने बताया कि वह पीएम आवास योजना में पात्र लोगों की सूची में चयनित हुआ है.
  • आरोप है कि डूडा के एक कर्मचारी ने उससे तीन हजार रूपये बतौर रिश्वत लिए. इसके बाद अब अन्य तीन कर्मचारियों द्वारा उसे 20 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है.
  • पीड़ित ने विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के साथ डीएम अखिलेश सिंह से मामले की शिकायत करते हुए रिश्वतखोरी की वीडियो भी सौंपी.
  • डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिश्वतखोरी के आरोपी डूडा कर्मचारियों के खिलाफ जांच बैठा दी है.
  • डीएम के आदेश पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार डूडा कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
  • पीड़ित का आरोप है कि मामले की शिकायत डीएम से करने के बाद डूडा के कर्मचारियों ने घर में घुसकर शिकायतकर्ता को धमकी भी दी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने पीड़ित रोशनलाल की तहरीर पर डूडा विभाग के नीरज पुरी, कपिल, सचिन शर्मा और अन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

एफआईआर की कॉपी.(1)

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