शामली: कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आतंरिक परिवाद समिति के गठन को सरकारी और प्राईवेट विभाग अहमियत नहीं दे रहे हैं. इस संबंध में अधिकारियों द्वारा जारी किए आदेशों का पालन भी होता नजर नहीं आ रहा है. अब अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए 7 दिनों के अंदर समिति का गठन नहीं करने वालों पर 50 हजार के जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, चेतावनी जारी - Warning issued for government orders
शामली में सरकारी आदेशों के बावजूद भी कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए बनाई जाने वाली आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं हो पा रहा है. आलाधिकारियों ने अब आदेशों का पालन नहीं करने वाले विभागों पर 50 हजार रुपये के जुर्माने की चेतावनी दी है.
जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली, मोनिका राणा ने बताया कि जनपद में डीएम की अध्यक्षता में स्थानीय समिति का गठन हो गया है. लेकिन 10 कार्मिकों से ज्यादा वाले विभागों में आतंरिक परिवाद समिति का गठन भी होना है. यदि वहां पर कार्यरत महिलाओं और वहां पर आने-जाने वाली महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है. तो वें समिति के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है. जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पहला आदेश मार्च 2020 में जारी किया गया था. लेकिन, अभी तक कहीं भी आतंरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि संबंधितों को एक हफ्ते के अंदर समिति का गठन करके जिला प्रोबेशन अधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं. नहीं तो संबंधितों पर 50 हजार तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है.
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