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पीड़िता ने कहा, स्वामी चिन्मयानंद पर लगनी चाहिए थी धारा 376

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए एसआईटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चिन्मयानंद के खिलाफ 376 c के तहत कार्रवाई की है जबकि चिन्मयानंद पर सीधे 376 की धारा लगनी चाहिए थी.

स्वामी चिन्मयानंद

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Published : Sep 20, 2019, 8:32 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

शाहजहांपुर: यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद के जेल जाने के बाद पीड़िता ने मीडिया से बातचीत की. जहां पीड़िता ने एसआईटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए. पीड़िता का कहना है कि बलात्कार के आरोपी को एसआईटी ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया. बलात्कार के आरोपी चिन्मयानंद को जेल तक ले जाने के लिए लग्जरी गाड़ी का प्रयोग किया गया. पीड़िता का यह भी कहना है कि एसआईटी ने चिन्मयानंद के खिलाफ धारा 376 के तहत कार्रवाई की है जबकि चिन्मयानंद पर सीधे 376 की धारा लगनी चाहिए थी.

पीड़िता ने मीडिया से की बातचीत.

पढ़ें: चिन्मयानंद के भाई ने कहा, 'दबाव में कराया गया है कुबूलनामा'

जानिए क्या कहा पीड़िता ने
एक गलत इंसान के चक्कर में हमाकी सरकार भी बदनाम हो रही है. योगी जी बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनके कारण ही इतना सबकुछ हो पाया है. योगी जी के साथ जब चिन्मयानंद का नाम जुड़ता है तो बहुत अजीब लगता है. योगी जी को भी चिन्मयानंद ने भ्रम में रखा था और अब तो चिन्मयानंद सब कुछ कुबूल चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी और मीडिया को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी.

स्वामी चिन्मयानंद पर लगनी चाहिए थी धारा 376
पीड़िता का यह भी कहना है कि एसआईटी ने चिन्मयानंद के खिलाफ 376 के तहत कार्रवाई की है जबकि उस पर सीधे 376 की धारा लगनी चाहिए थी. पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि कोर्ट में उसकी केस को कमजोर करने के लिए साजिश की गई है.

स्वामी चिन्मयानंद से रंगगादी मांगने के आरोप में तीन गिरफ्तार
साथ ही पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता के तीन दोस्त को एसआईटी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जिसके बाद एसआईटी अब पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है. जिसको लेकर पीड़िता का कहना है कि एसआईटी 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में उसे फंसा रही है.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

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