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बिना अनुमति विदेशी पक्षियों को पालना अब अपराध - विदेशी वन्य जीव

अगर आप विदेशी पक्षियों या अन्य वन्यजीव के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि अब आपको भारत सरकार को विदेशी पक्षियों और वन्य जीव को रखने की जानकारी देनी होगी. जानकारी के बाद जब अनुमति भारत सरकार देगी, तभी विदेशी पक्षी और वन्य जीवों को रखा जा सकता है.

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विदेशी पक्षियों की देनी होगी जानकारी

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Published : Mar 4, 2021, 5:13 PM IST

शाहजहांपुरःअगर आप विदेशी पक्षियों या अन्य वन्यजीव के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि अब आपको भारत सरकार को विदेशी पक्षियों और वन्य जीव को रखने की जानकारी देनी होगी. जानकारी के बाद जब अनुमति भारत सरकार देगी, तभी विदेशी पक्षी और वन्य जीवों को रखा जा सकता है.

विदेशी पक्षियों के लिए अनुमति अनिवार्य

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी
अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी विदेश से पक्षियों और वन्यजीवों को आयात करता है, तो उसे भारत सरकार के परिवेश पोर्टल www.parivesh.nic.in पर उसकी जानकारी अपलोड करनी होगी. भारत सरकार के इस पोर्टल पर उन सभी विदेशी पक्षियों और वन्यजीवों की सूची भी मौजूद है, जिन्हें विदेश से आयात किया जा सकता है. होटल में किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को इसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी. देश के लिए भारत सरकार ने 15 मार्च अंतिम तारीख रखी है. प्रवेश पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के बाद ही आपको विदेशी पक्षी या विदेशी वन्यजीवों को रखने की अनुमति मिल पाएगी.

विदेशी वन्यजीव पालने के लिए अनुमति जरूरी

रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर होगी कार्रवाई
इस मामले में डीएफओ शाहजहांपुर आदर्श कुमार का कहना है कि विदेशी पक्षी या विदेशी वन्यजीव का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. इस संबंध में जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है. पोर्टल पर जानकारी ना देने वाले व्यक्ति या व्यापारी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी

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