शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी लॉ छात्रा और तीन युवकों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद के एडवोकेट की तरफ से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. जिस पर दोनों पक्षों के वकील ने अपने-अपने तर्क रखे, जिन्हें सुनने के बाद सीजेएम ने इस केस को डिस्क्लोज कर दिया.
चिन्मयानंद प्रकरण: छात्रा और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट की मांग को कोर्ट ने किया खारिज
शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के वकील की ओर से सीजेएम कोर्ट कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी. जिसमें लॉ छात्रा व तीनों युवकों पर गैंगस्टर लगाने की मांग की गई थी. जिसमें सीजेएम ने कहा गैंगस्टर एक्ट की सुनवाई, उनके कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसीलिए इस मामले को डिस्क्लोज कर दिया गया है.
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दरअसल, चिन्मयानंद के वकील मनेंद्र सिंह और पूजा सिंह की ओर से सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी, जिसमें लॉ छात्रा व तीनों युवकों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग की गई थी. सोमवार को इस अर्जी पर दोनों पक्षों में बहस हुई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसले को सुरक्षित रखा था.
मंगलवार को फैसला होने के बाद चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने बताया कि सीजीएम ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट की सुनवाई उनके कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. इसलिए इस मामले को डिस्क्लोज कर दिया गया है.