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शाहजहांपुर: डेढ़ महीने बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई गैंगरेप की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 5 लोगों ने शराब के नशे में एक महिला के साथ गैंगेरप किया. पीड़िता थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाती रहे, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी. डेढ़ महीने बाद न्यायालय के आदेश पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला कांट थाना क्षेत्र का है.

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Published : Oct 10, 2020, 6:37 PM IST

gangrape with a woman in shahjahanpur
शाहजहांपुर में महिला के साथ गैंगरेप.

शाहजहांपुर: जिले के कांट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला के साथ पांच लोगों ने शराब के नशे में 5 घंटे तक बलात्कार किया. उसके बाद पीड़िता थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी. डेढ़ महीने बाद न्यायालय से आदेश होने के बाद अब पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.

गैंगरेप पीड़िता के मुताबिक, 16 अगस्त को उसके गांव में राजकुमार के यहां नामकरण की दावत चल रही थी. इसी दौरान गांव के धरम सिंह, भगवान सिंह और अरनु शराब पी रहे थे और रामनिवास इन सब को शराब पिलवा रहे थे. जब वह गांव में निकली तो इन लोगों की उस पर नजर पड़ गई. रात में लगभग 11:30 बजे जब वह सो रही थी, तब धरम सिंह, राजकुमार और अरनु दीवार फांद कर उसके घर में घुस गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर धरम सिंह के घर ले गए. वहां उसके हाथ-पांव बांध दिए गए, जिसके बाद पांचों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपियों ने पीड़िता को बमुश्किल धमकी देकर छोड़ा कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो जान से मार दी जाएगी. जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने खेत की रखवाली करके सुबह वापस लौटे अपने पति को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद 17 अगस्त को पीड़िता और उसके पति ने कांट थाने पर लिखित शिकायत दी.

कांट थानाध्यक्ष ने पहले तो पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराने के बहाने मामले को टाल दिया. फिर 18 अगस्त की शाम को तहरीर बदलने या राजीनामा करने के लिए पीड़िता को मजबूर किया, जिसके बाद पीड़िता 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुई, लेकिन उसकी तब भी नहीं सुनी गई. इससे मजबूर होकर पीड़िता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.

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न्यायालय के आदेश पर राजकुमार, धरम सिंह, भगवान सिंह, अरनु और रामनिवास के खिलाफ कांट थाने में आईपीसी की धारा 452, 376-D और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया. वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.

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