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चिन्मयानंद प्रकरण: पीड़िता को मिली राहत, अग्रिम जमानत पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई

लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके दोस्तों ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी. 5 करोड़ मांगने के मामले में पीड़िता ने शनिवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. पीड़िता को 26 सितंबर को कोर्ट से फैसला मिलेगा.

अग्रिम जमानत पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई.

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Published : Sep 24, 2019, 5:58 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता का नाम भी शामिल है. 5 करोड़ मांगने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए पीड़िता आज जनपद न्यायालय पहुंची. जहां उसने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की.

अग्रिम जमानत पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई.

इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस तैनात रहा और एसआईटी भी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रही. पीड़िता की अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट ने 26 सितंबर तय की है. कोर्ट ने इस मामले में रंगदारी मांगने के मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस से पेश करने के लिए कहा है.

पीड़िता को 26 सितंबर को कोर्ट से मिलेगा फैसला
पीड़िता मंगलवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश कार्यालय पहुंची. जहां उसने अपनी अग्रिम जमानत की कार्रवाई की, जिस पर कोर्ट में 26 सितंबर को ही सुनवाई होगी. उसी दिन अग्रिम जमानत पर कोर्ट फैसला भी दे देगा.

इसे भी पढ़ें- चिन्मयानंद प्रकरण: अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची पीड़िता, SIT ने दी सुरक्षा

पीड़िता पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का लगा था आरोप
आपको बता दें कि लॉ कॉलेज की छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. आरोप लगाने से पहले लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके दोस्तों ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी. रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता के तीन दोस्त जेल में हैं. जबकि एसआईटी पीड़िता की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी.

इसी बीच पीड़िता अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची जहां आप 26 सितंबर को सुनवाई होगी. हालांकि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और स्थानीय अदालत में अर्जी देने की बात कही थी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

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