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चिन्मयानंद प्रकरण: स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों की जमानत अर्जी खारिज

चिन्मयानंद मामले में जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बता दें कि चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है.

स्वामी चिन्मयानंद.

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Published : Sep 30, 2019, 9:07 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

शाहजहांपुर:स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में सोमवार को स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश की कोर्ट में पड़ी थी. न्यायालय ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

अनुज सिंह शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने दी मामले की जानकारी.

अनुज सिंह शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कहा-

  • चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है.
  • इस मामले में पीड़िता पर रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज है.
  • चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों ही जेल में बंद है.
  • सोमवार को जिला न्यायालय में स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता की जमानत याचिका दाखिल की गई थी.
  • दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.
Last Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

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