संतकबीरनगरः जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत बढ़या टोला चनहवा निवासी रुद्रनाथ ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्होंने अपनी लड़की सावित्री की शादी 29 मई 2014 को गगनई राव के रामराज से किए थे. दिनांक 27. 12.15 को 3:00 बजे रात में उन्हें सूचना मिली कि उनकी लड़की की मृत्यु हो गई है. इस पर वह अपने लड़की के ससुराल गए तो उसका शरीर मृत अवस्था में पड़ा था. उनके प्रार्थना पत्र पर थाना मेहदावल में मृतका के पति रामराज के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया. मृतका के पिता रुद्रनाथ ने अपने बयान में बताया कि उसकी लड़की के पति और परिवार वाले उसकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे और उसे मार डाला. न्यायालय में मृतका के पिता ने अपने बयान में कहा कि जब वह अपनी लड़की के ससुराल पहुंचा तो उसकी लड़की की लाश दरवाजे के बाहर रखी थी तथा उसके गले पर चेन का निशान देखा था व खून निकला था. लगभग 1 इंच चौड़ा गोलाकार निशान गले पर था और पीठ में सूजन था, जो मारने की लग रही थी.