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जैसी करनी, वैसी भरनी! पति का रंग सांवला होने पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था जिंदा, पत्नी को उम्रकैद

संभल में आज कोर्ट ने एक महिला को पति की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास (Woman to Life Imprisonment in Sambhal) की सजा सुनाई. महिला ने पति की बड़ी क्रूरता से हत्या की थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 6, 2023, 8:49 PM IST

Updated : Nov 6, 2023, 9:48 PM IST

संभल में कोर्ट ने महिला को सुनाई उम्रकैद की सजा

संभल:जिले में एक महिला की हैवानियत भरी वारदात सामने आई है. उसने पति को सोते समय पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद कोर्ट ने सोमवार को दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, कोर्ट ने 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है.

चंदौसी तहसील क्षेत्र स्थित अपर जनपद न्यायधीश प्रथम अशोक कुमार यादव की अदालत ने दोषी महिला को आज सजा सुनाई. इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि पूरा मामला जिले के कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के विचेटा गांव का है. चार वर्ष पूर्व 15 अप्रैल 2019 को प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सुबह करीब छह बजे सोते समय अपने पति सत्यवीर सिंह (25) पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

उन्होंने बताया कि घटना के समय घर के लोग खेत में गेहूं की फसल काटने के लिए गए हुए थे. हरीश सैनी ने बताया कि इस घटना में सत्यवीर का शरीर 90 प्रतिशत तक जल गया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस पूरे मामले में मृतक के भाई हरवीर सिंह ने थाना कुढ़ फतेहगढ़ में अपनी भाभी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. हरीश सैनी ने बताया कि हरवीर सिंह ने अदालत में दिए गए बयान में कहा कि उसका भाई सांवले रंग का था और इसे लेकर अक्सर उसकी भाभी ताना मारा करती थी. इसी वजह से उसने भाई को जलाकर मार दिया. चार साल तक चले इस मुकदमे का आज अदालत ने फैसला सुनाया.

बता दें कि मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार यादव ने चार नवंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए प्रेमश्री उर्फ नन्ही को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, मृतक सत्यवीर के पिता महेंद्र ने बताया कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था और आज अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि आज उन्हें इंसाफ मिला है. मृतक सत्यवीर के भाई हरवीर सिंह ने अदालत के फैसले की सराहना की.

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Last Updated : Nov 6, 2023, 9:48 PM IST

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