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गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा

संभल की एडीजे कोर्ट ने रेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा
गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा

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Published : Oct 28, 2022, 9:33 PM IST

संभलःजनपद में गैंगरेप (gang rape in sambhal) के दो आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों पर 8-8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.आरोपियों ने 5 साल पहले किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए थे. इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने सजा सुनाई है.

संभल में पुलिस की पैरवी के चलते 5 साल बाद अदालत ने गैंगरेप के दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है. गैंगरेप के दोनों आरोपियों राजकुमार और प्रेम को एडीजे कोर्ट ने ना सिर्फ 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बल्कि, दोनों आरोपियों पर 8-8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

मामला धनारी थाना (Dhanari police station) क्षेत्र से जुड़ा है. जहां 6 फरवरी 2017 को एक गांव की किशोरी दोपहर के वक्त खेत पर चारा काटने गई थी. जहां सुनवर सराय गांव निवासी राजकुमार और प्रेम ने मौका पाकर किशोरी को दबोचकर खेत में खींच ले गए थे. वहां दोनों ने बारी बारी से किशोरी के साथ बलात्कार किया. इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगरेप में मुकदमा दर्ज कर लिया था. इसके बाद संभल के चंदौसी की एडीजे कोर्ट ने रेप और पॉक्सो एक्ट (Chandausi ADJ court passed the Rape and POCSO Act) के तहत आरोपियों राजकुमार एवं प्रेम को 5 साल बाद शुक्रवार सजा सुनाई है. पीड़िता के अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि गैंगरेप के दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 20- 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 8-8 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.

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