उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल का कारावास, 40 हजार का लगाया जुर्माना

By

Published : Nov 14, 2022, 8:27 PM IST

पॉक्सो एक्ट की अदालत (POCSO Act Court) ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
कोर्ट

संभल:सदर कोतवाली में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40,000 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं. पॉक्सो एक्ट की अदालत (POCSO Act Court) ने मिशन शक्ति के तहत यह सजा सुनाई है.

संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में 4 वर्ष पूर्व मुकेश नाम का आरोपी नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उससे दुष्कर्म की वारदार को अंजाम दिया था. इस मामले में संभल जिले की चंदौसी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मुकेश को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आरोपी मुकेश के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इसके तहत नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इसके अलावा 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड के अतिरिक्त 7 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. उन्होंने बताया कि यह तीनों मामले एक साथ ही चलेंगे.

यह भी पढ़ें:संभल में होमवर्क न करने पर शिक्षक ने छात्र को पीटा, कान से सुनाई देना बंद

ABOUT THE AUTHOR

...view details