प्रयागराज:संभल के अचोरा कांबो गांव में कल्कि धाम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा अपनी निजी भूमि पर मंदिर के निर्माण को रोकने संबंधी जिलाधिकारी संभल के आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया है. इसके साथ प्रमोद कृष्णम को मंदिर का नक्शा जिला पंचायत संभल में जमा करने तथा जिला पंचायत की अनुमति लेने का निर्देश दिया है. आचार्य प्रमोद कृष्णम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दिया है.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अधिकारी संभल के 30 अक्टूबर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी. जिलाधिकारी ने मंदिर बनाने की अनुमति यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया था कि संभल सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है और मुस्लिम पक्ष वहां पर मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा है. मंदिर का निर्माण किए जाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. साथ ही यह भी कहा गया कि मंदिर की जमीन के पास ही सरकारी जमीन है, जिस पर याची सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर सकता है. जिलाधिकारी के आदेश में यह भी कहा गया कि मंदिर का नक्शा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं है. याची का कहना था कि वह जिला पंचायत में मंदिर का नक्शा जमा करने के लिए तैयार है. मगर उनको आशंका है कि जिलाअधिकारी का आदेश जिला पंचायत को नक्शा पास करने में बाधा साबित होगा.