संभल: जिले में पॉस्को एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से रेप का दोषी पाए जाने पर बड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने रेपिस्ट को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है.
पूरा मामला संभल जिले के जुनावई थाना इलाके के गांव का है. आरोप के अनुसार 17 नवंबर 2021 को गांव निवासी महिला तड़के 4 बजे पीड़िता के घर पहुंची और शौच के बहाने उसे घर से ले गई. जहां सड़क पर पहले से ही मौजूद महिला का भाई सहदेव पीड़िता को गाड़ी में डालकर ले गया. अज्ञात स्थान पर 4 दिन तक अपने साथ रख कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
20 नवंबर 2021 को पीड़िता ने किसी तरह से अपने पिता से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी हालांकि लोक लाज के भय से परिजनों ने पुलिस में कार्रवाई नहीं की थी लेकिन इसी बीच आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर नाजायज तौर से दबाव बनाने लगा जिसके बाद पीड़िता की ओर से आरोपी सहदेव के खिलाफ 28 दिसंबर 2021 को धारा 363, 366, 376, 341, 504 आईपीसी तथा पॉस्को एक्ट के तहत जुनावई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया जिसकी सुनवाई संभल जिले की चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत में शुरू हुई.