सहारनपुर:कोर्ट ने मंगलवार को एक अनोखा फैसला सुनाया. कोर्ट ने झूठे मुदकमे दर्ज कराने के आरोप में एक महिला को न सिर्फ 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई, बल्कि 400 रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया. कोर्ट के इस फैसले से जहां पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, वहीं लोगों का अदालत के प्रति ओर ज्यादा विश्वास बढ़ गया.
कोर्ट ने कहा कि जिस तरह दुष्कर्म की घटना महिला के लिए कष्टकारी और अपमानजनक होती है, उसी तरह दुष्कर्म का झूठा मुकदमा कराने से पुरुषों के सम्मान को भी ठेस पहुंचती है. पुरुषों को भी अपमान का सामना करना पड़ता है. उनके लिए भी झूठा मुकदमा कष्टकारी होता है. लिहाजा झूठे मुकदमे कराने के आरोप में ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई उतनी ही जरूरी है, जितनी एक दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ. कोर्ट के इस फैसले की चौतरफा सराहना हो रही है.
थाना सदर बाजार इलाके के खलासी लाइन की रहने वाली एक महिला की शादी 26 फरवरी 2020 को देहरादून के गोपाल से हुई थी. विवाहिता ने शादी के अगले ही दिन अपने जेठ पर न सिर्फ छेड़खानी का आरोप लगाया था, बल्कि पति, ननद और सास पर दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाया. विवाहिता ने बाकायदा थाना सदर बाजार में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. उस दौरान पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने विवाहिता को पेश कर धारा 164 के बयान दर्ज कराए थे.