सहारनपुर:दिवाली की तैयारियों मेंजहां घरों की साफ सफाई की जा रही है, जाहिर सी बात है कि पटाखों की खरीदारी भी की ही रही होगी. दिवाली पर तेज ध्वनि और धुंआ छोड़ने वाले पटाखे खूब छुड़ाए जाते हैं, लेकिन ये पटाखे न सिर्फ पर्यावरण के लिए घातक होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं. ऐसे में इसके लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी आवश्यक निर्देश जारी किए हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने जारी की पटाखे जलाने की गाइडलाइन
- दीपावली पर्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी ने पटाखेजलानेके लिए गाइडलाइन जारी है.
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.
- इस गाइडलाइन के मुताबिक शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने के निर्देश दिए गए हैं.
- पटाखों से निकले वाले धुएं से पर्यावरण और आम जन जीवन को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये गाइडलाइन जारी की गई है.