उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

बजरंग दल ने गोवध निवारण अधिनियम के लिए सीएम योगी का किया धन्यवाद - यूपी की खबरें

योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 पारित किया है. इसके तहत गोहत्या करने वाले को दस साल की जेल की सजा और पांच लाख तक जुर्माना हो सकता है. इस पर बजरंग दल समेत सभी हिंदू संगठन सीएम योगी का आभार व्यक्त कर रहे हैं.

bajarang dal state chief thanks cm yogi
प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश पारित कर दिया है.

By

Published : Jun 10, 2020, 3:26 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST

सहारनपुर: प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश पारित कर दिया है. इस पर हिंदू संगठन खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं. वहीं बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार से भी इस अधिनियम को बनाकर पूरे देश में लागू करने की मांग की है.

यूपी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश पारित किया.
देवबन्द में बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने कहा कि यूपी में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020, गौवध निवारण अधिनियम को और अधिक सुदृढ़ संगठित एवं प्रभावी बनाएगा. इस निर्णय का हिंदू आदर करता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ह्रदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं. प्रदेश सरकार का यह निर्णय सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है. इस अधिनियम से गोवंश के पशुओं की रक्षा होगी और गोकशी की घटनाओं पर पूर्णतया रोक लगेगी.


केन्द्र सरकार भी बनाए गोहत्या पर राष्ट्रीय कानून
विकास त्यागी ने कहा कि बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन इस ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया. प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह मांग पूरी कर दी है. केन्द्र सरकार को भी चाहिए कि गोहत्या पर राष्ट्रीय कानून बनाकर इसे पूरे देश में लागू करे.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details