रामपुर :सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उनके परिवार और समर्थकों में खुशी का महौल है. जमानत मिलने की खुशी में आजम खान के समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई. वहीं आजम खान की पत्नी डॉ. ताजीन फात्मा ने भी खुशी जाहिर की है. डॉ. ताजीन फात्माने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. आजम खान की पत्नी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.