रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां को 3 माह के साधारण कारावास और 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. सजा के बाद नवेद मियां के अधिवक्ता ने अपील दाखिल होने तक जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नवेद मियां को अपील दाखिल होने तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है. इस दौरान नवेद मियां कोर्ट में आधा घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे. जमानती दाखिल होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.
पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता नवेद मियां ने 25 अक्टूबर 2015 को अजीमनगर थाना क्षेत्र के सोनकपुर गांव में एक सीसी रोड का उद्घाटन किया था. उस समय पंचायत चुनाव के मध्य आचार संहिता लगी हुई थी. इस मामले में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. जिसके बाद सोमवार को पूर्व मंत्री को 3 माह का साधारण कारावास और 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया. इस मामले में उनको कोर्ट से जमानत मिल गई. वहीं नवेद मियां का कहना है कि उन्हें राजनैतिक द्वेष भावना से इस मामले में फंसाया गया था.