रामपुर:सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मंगलवार को रामपुर जिला अदालत में 2 मामलों में सुनवाई थी. पहला मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र से जबकि दूसरा भड़काऊ भाषण से संबंधित था. इन दोनों मामले में आजम खान की ओर से हाजिरी माफी का एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया. साथ ही तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया कि डॉक्टर ने आराम के लिए बताया है. इन दोनों ही मामले में कोर्ट ने आजम खान की हाजिरी माफी स्वीकार कर दोनों ही मामले में 15 फरवरी को अगली तारीख नियत की है.
Rampur District Court: बीमारी की वजह से कोर्ट में नहीं हुए पेश आजम खान, 15 फरवरी होगी फिर सुनवाई - शहर विधायक आकाश सक्सेना
रामपुर की जिला अदालत (Rampur District Court) में भड़काऊ भाषण और दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामलों में सुनवाई के दौरान आजम खान बीमारी की वजह से नहीं पहुंच सके. अगली तारीख 15 फरवरी को नियत की गई है.
![Rampur District Court: बीमारी की वजह से कोर्ट में नहीं हुए पेश आजम खान, 15 फरवरी होगी फिर सुनवाई रामपुर](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-17693455-thumbnail-4x3-image.jpg)
इस मामले पर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि जो 4/19 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला जो चल रहा है. उसमें मंगलवार की तारीख थी. उसमें अब 15 तारीख नियत की गई है. जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान के 313 के बयान दर्ज होंगे. साथ ही आजम खान को पर्सनली उपस्थित होने के लिए भी कहा है.
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र आया था कि तबीयत खराब है. जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर ने आराम को कहा है. कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने अगली तारीख 15 फरवरी को नियत की है. कोर्ट ने आजम खान के 313 का बयान अंकित करने के लिए आदेश किया है. साथ ही कहा है कि तीनों अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 313 का अपना बयान अंकित कराएंगे. कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में भी 15 तारीख की तिथि नियत की है. उसमें भी उनकी हाजिरी माफी आई थी कि तबीयत खराब है. माननीय न्यायालय ने 15 तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है. इसके साथ ही आजम खान पर कोई हर्जाना जुर्माना नहीं लगाया गया है.
यह भी पढ़ें- Maharajganj News: घर में लगी आग से 2 साल की मासूम बेटी के साथ जिंदा जली गर्भवती मां