रामपुर:जिले के आखरी नवाब रजा अली खान की पांच अचल सम्पत्तियों का बंटवारा होना है. इस वक्त नवाब परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी लड़ाई करीब 50 सालों से नवाब परिवार के वारिस लड़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में रामपुर जिला जज के पाले में गेंद डाल दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शरीयत के हिसाब से इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए.
बता दें कि नवाब रजा अली खान की यह संपत्ति लाखों-करोड़ों में नहीं बल्कि 30 अरब की है, जिसको 16 वारिसों में बटना है. इस मामले में मंगलवार को रामपुर के जिला जज ने सभी वारिसान को कोर्ट में बुलाकर बात की और उनसे कहा कि आपस में बैठकर आप तय कर लीजिए, जिससे इस मामले को निपटाया जाए. जिला जज ने 8 मार्च तक का समय दिया है. 8 मार्च तक सभी वारिसों को आपस में बातकर इस संपत्ति का बंटवारा करना है.
वहीं नवाब खानदान के वकील संदीप कुमार सक्सेना ने बताया सन 1972 से यह केस चल रहा है. इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि रामपुर जिला जज की अदालत में इसका डिवाइडेशन का प्रोसीजर और मेडिएशन के द्वारा इसका आपस में विभाजन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शरीयत के हिसाब से इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए.