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रामपुर: दहेज के चलते बीवी को दिया तीन तलाक, नये एक्ट के तहत FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के रामपुर में तीन तलाक को लेकर बने नए कानून के तहत एक केस दर्ज हुआ है. बीते रविवार को मलिक थाना क्षेत्र में महिला ने पति समेत छह अन्य पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है.

दहेज के कारण शौहर ने दिया तीन तलाक.

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Published : Aug 5, 2019, 10:19 AM IST

रामपुर: जिले में एक बार फिर तीन तलाक का मुद्दा गूंज उठा. मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के साथ दहेज की मांग के चलते तलाक का मामला सामने आया है. महिला ने थाना में पति समेत छह अन्य पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा तीन तलाक पर पारित नए कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज है.

जानकारीर देते एएसपी.

फिर से उठी तीन तलाक की गूंज-

  • पीड़िता की शादी 11 फरवरी 2018 को हुई थी.
  • दहेज के चलते ससुराल वाले ने पीड़िता को जान से मारने की कोशिश भी की थी.
  • रविवार को पति ने मारपीट कर तीन तलाक बोलकर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया.
  • मामले पर पीड़िता ने थाने में पति समेत पांच नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
  • एएसपी ने कहा कि तीन तलाक के नए एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जाएगी.

मैं चाहती हूं की नामजद आरोपियों पर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
-पीड़िता

महिला ने समाधान दिवस के दौरान एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने अपने पति समेत छह लोगों को आरोपित करते हुए दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ित करने, छेड़खानी करने और पति द्वारा गांव वालों के सामने तीन तलाक बोलकर घर से धक्के देकर बाहर निकालने का आरोप लगाया था. तहरीर के आधार पर थाना मिलक पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. इस संबंध में विवेचना हो रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी. आईपीसी की धाराएं और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
-अरुण कुमार सिंह, एएसपी

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