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रामपुर: आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, यह है पूरा मामला - सपा सांसद आजम खां

सपा सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. यह वारंट उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रोड शो करने के मामले में जारी किया गया है.

आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी.

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Published : Nov 14, 2019, 12:00 AM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. आजम खां के खिलाफ कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जिसमें आजम खां ने निर्धारित समय से ज्यादा रोड शो किया था. इस मामले पर उड़न दस्ते के प्रभारी की ओर से एक मामला दर्ज किया गया था , जिसमें आजम खां और सपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी.
इसमें सपा जिलाध्यक्ष ने तो अपनी जमानत करा ली थी, लेकिन आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. अब कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक आजम खां की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है.शासकीय अधिवक्ता रामअवतार सैनी से आजम खां के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि सपा सांसद आजम खां के खिलाफ कोर्ट एडीजी 6 द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा प्रशासन से रोड शो करने की अनुमति मांगी गई थी, शासन द्वारा उन्हें दोपहर 12:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो निर्धारित समय अवधि थी, उस अवधि के बाद ही रोड शो किया गया.

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उस समय के उड़न दस्ते के प्रभारी पवन कुमार द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें सांसद आजम खां को और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था. इसमें अखिलेश कुमार द्वारा न्यायालय से अपनी जमानत करा ली गई, लेकिन आजम खां द्वारा संबंध प्राप्त होने के बाद और बीडब्ल्यू वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए. इसलिए बुधवार को न्यायालय द्वारा उनको गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, इसमें आजम खां की परेशानियां बढ़ सकती हैं , क्योंकि गैर जमानती वारंट का मतलब होता है-गिरफ्तारी वारंट. पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है. इस मामले पर न्यायालय ने अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की है.

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