रामपुर:पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा अंतिम दौर में है. जिसमें आरोपियों के धारा 313 के अंतर्गत बयान होना शेष है. इन बयानों के लिए आजम खान, बेटा अब्दुल्लाह खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा जनवरी से लगातार अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं. ऐसे में कोर्ट ने आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंस से बयान दर्ज कराने के आदेश दिया है.
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को बताया कि 2 पत्रावली धारा 313 सीआरपीसी का बयान अंकित कराने हेतु नियत थी. एक अब्दुल्लाह खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था. जो थाना गंज का मुकदमा जिसका क्राइम नंबर 4/19 है. इसमें आजम खान, अब्दुल्लाह और तांजीन फातिमा अभियुक्त हैं. जबकि दूसरा भड़काऊ भाषण से संबंधित मामला थाना शहजाद नगर में आजम खान मुलजिम हैं. यह दोनों पत्रावलीजनवरी महीने से ही 313 में नियत चली आ रही थी. जिसमें न्यायालय द्वारा तीनों को 313 का बयान अंकित कराने के लिए बुलाया जा रहा था. लेकिन तीनों लोगों द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा कि बीमार हैं नहीं आ पाएंगे. इसके अलावा अब्दुल्ला खान का प्रार्थना पत्र आता था कि वह जिले से बाहर हैं. इनके वकील ने गुरुवार को भी यही प्रार्थना पत्र लगाया गया था.