रामपुर:जिला न्यायालय ने डेढ़ साल पहले हुई मासूम की हत्या में शनिवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया है. थाना शहजाद नगर में लगभग डेढ़ साल पहले एक मासूम बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था. राज खुलने की वजह से मासूम बच्चे की हत्या कर एक गड्ढे में दबा दिया था.
इस केस के बारे में संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि शहजाद नगर में 20 फरवरी 2022 को वादी मुकदमा शहकाब का बेटा अफ्फन अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी उसको रिजवान अपने साथ ले गया था. अफ्फन को ले जाते हुए उसकी मां गुलसफा ने देखा था. काफी देर तक जब अफ्फन लौट कर नहीं आया. तो गुलसफा ने पति शहकाब को पूरी बात बताई.अफ्फन की खोजबीन करते हुए शहकाब मिलक मोहम्मद बख्श गांव में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने रिजवान के साथ अफ्फन को देखने की बात कही. लेकिन, काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिला.