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रामपुर: सांसद आजम खां की 104 बीघा जमीन पर सरकार का कब्जा - सांसद आजम खां

जौहर यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के लोगों की 104 बीघा जमीन ली गई थी. इसको लेकर राजस्व परिषद में 10 मामले चल रहे थे. इसका फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद जिला प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी में 104 बीघा जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा.

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जौहर यूनिवर्सिटी 104 बीघा जमीन कब्जा लेने के लिए पहुंचा प्रशासन.

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Published : Jan 22, 2020, 7:02 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में 104 बीघा जमीन पर जिला प्रशासन बुधवार को कब्जा लेने के लिए पहुंचा. इस दौरान अधिकारियों द्वारा जमीन का चिह्नीकरण और पैमाइश की गई. दरअसल 104 बीघा जमीन अनुसूचित जाति के लोगों की थी, जिसको आजम खां ने अपनी जौहर ट्रस्ट के नाम किया था. फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद जिला प्रशासन कब्जा लेने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा.

जौहर यूनिवर्सिटी में 104 बीघा जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा प्रशासन.
सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. आजम खां के ऊपर एक के बाद एक आरोप और जांच का सिलसिला जारी है. आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के लोगों की 104 बीघा जमीन ली गई थी. दरअसल अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई नहीं ले सकता. इस सिलसिले में राजस्व परिषद में 10 मामले चल रहे थे. इसका फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद जिला प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी में 104 बीघा जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा. इसमें एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

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इस मामले में उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी में जौहर ट्रस्ट के नाम से कुछ जमीनें खरीदी गई थीं, जो अनुसूचित जाति के लोगों की थीं. जमीनों को बिना जिलाधिकारी के अनुमति के खरीदा गया था. मानक के अनुसार अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के नहीं खरीदी जा सकती. इस मामले में मुकदमे राजस्व परिषद में चल रहे थे. राजस्व परिषद ने आदेश दिया कि यह जमीनें राज्य सरकार में नियत कर दी जाएं.

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