रामपुर:समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. वक्फ यतीमखाना 157 से गरीबों को उजाड़कर जमीन कब्जाने, लूटपाट, गैर इरादतन हत्या और भैंसे चोरी करने के मामले में सांसद आजम और आले हसन सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है.
मामले की जानकारी देते कांग्रेस नेता. आजम खां पर धारा 304, 452, 354ख, 389, 427, 448, 395, 504, 506 और 120बी में थाना कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं. उन पर वक्फ मंत्री रहते यतीमों की जगह पर नाजायज कब्जा करने का आरोप है.
यह है पूरा मामला
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला के नेतृत्व में यतीमखाना बस्ती की रहने वाली 90 साल की बुज़ुर्ग महिला शहजादी बेगम सहित बेहद गरीब 40 परिवार लंबे समय से आजम खां के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. साल 2016 में आज़म खा ने वक्फ़ मंत्री रहते यतीमों की जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था. सरायगेट यतीमखाना बस्ती के लगभग 40 परिवार 50-60 सालों से यतीमखाने में रहते थे, जिसकी किराएदारी की रसीदें और वक्फ़ विभाग का आवंटन पेपर भी लोगों के पास मौजूद है.
ये भी पढ़ें:मुश्किल में आजम खां, रामपुर में भैंस चोरी के आरोप में दो अलग-अलग मुकदमे हुए दर्ज
पीड़ित परिवारों का कहना है कि अचानक 15 अक्टूबर 2016 को हमारा आवंटन रातों-रात निरस्त कर दिया गया और बल पूर्वक यतीमों को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उनके घरों का सामान, भैंसे तक लूट ली गईं. उसी दौरान शहजादी बेगम नाम की ही दूसरी महिला को मारा-पीटा गया, जिसके चलते अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई. बाद में उनके घरों पर बुल्डोजर चला दिया गया था और आज़म खां ने उस जगह पर नाजायज कब्जा कर लिया था.
मामले में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक सहित मानवाधिकार आयोग ने जांच बैठाई थी, लेकिन पूर्व के अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था.
ये भी पढ़ें: रामपुर: 29 मामलों में आज़म खां की जमानत याचिका खारिज
एक बार फिर पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार
अब इन लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस नेता फैसल लाला के माध्यम से पहले डीएम को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई. बाद में कई पीड़ित परिवारों ने पुलिस अधीक्षक को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी. इस पर जाकिर, आसिफ, नन्ने और मुन्ने की तहरीर पर पुलिस ने सांसद आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र सहित कई लोगों पर थाना कोतवाली में मुकदमे दर्ज किये हैं.