रामपुरः सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने छजलैट बवाल में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 3-3 हजार का जुर्माना भी लगाया था. 2 साल की सजा के बाद स्वार विधायक अब्दुल्लाह आजम की विधायकी जाना भी तय है. इसी को लेकर मंगलवार रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 'मुरादाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए इसमें जो आगे की कार्यवाही है उसको अपनाते हुए जो विधानसभा की सीट है उसको रिक्त घोषित किया जाए'.
वहीं, इस मामले पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा 'कल जो एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद का निर्णय आया था. इसमें आजम खान अब्दुल्ला आजम खान को सजा की गई थी, उसी को लेकर प्रमुख सचिव विधानसभा को मेने पत्र लिखा है. पत्र में हमने मांग की है कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई करते हुए स्वार की विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया जाए और आगे की जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जाए'.