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आजम खान की 7 साल की सजा से भाजपा विधायक असंतुष्ट, ये मांग की - नगर पालिका रामपुर

पूर्व मंत्री आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7 वर्ष की सजा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना (MLA Akash Saxena) संतुष्ट नहीं है. वह तीनों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए रामपुर की सेशन कोर्ट में अपील करेंगे. जानिए क्या है पूरा मामला...

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 6, 2023, 2:20 PM IST

विधायक आकाश सक्सेना ने बताया.

रामपुरःभारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना उर्फ हनी पूर्व मंत्रीआजम खान की सजा से संतुष्ट नहीं हैं. वह उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए सेशन कोर्ट रामपुर में अपील करेंगे. उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका से यह मांग करेंगे कि उनके गंभीर अपराध को देखते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए.

भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना.

आजम खान की सजा से बीजेपी विधायक हुए असंतुष्ट
रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान के धुर विरोधी रहे रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) हनी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. भाजपा विधायक आजम खान के अधिकतर मामलों में वादी रहे हैं. अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जान्म प्रमाण पत्र के मामले में भी आकाश सक्सेना वादी थे. जिसमें आजम खान उनकी पत्नी और बेटे को अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है. वह आजम खान उनकी पत्नी और बेटे की हुई सजा से संतुष्ट नहीं हैं.

अलग-अलग जेलों में काट रहे हैं सजा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर एमपी एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी. इस मामले में मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल द्वारा आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिम और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को अधिकतम 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. जिसके बाद से आजम खान सीतापुर जेल, अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल और तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं.

मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से हुई 7 साल की कारावास
यह सजा एसीजेएम फर्स्ट विशेष अदालत एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी. इसमें धारा 467 के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाई थी जो कि माननीय मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के द्वारा अधिकतम सजा 7 वर्ष ही सुनाई जा सकती है. लेकिन धारा 467 अर्थात कूट रचना कर डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में अपराधी को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. लेकिन मैजिस्ट्रेट ट्रयाल कोर्ट को अधिकतम 7 वर्ष तक ही सजा सुनाए जाने की ही शक्तियां प्राप्त हैं. ऐसे में अजीवन कारावास की सजा दिलाए जाने के लिए सेशन कोर्ट में आजम खान को आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी सेशन कोर्ट रामपुर में याचिका दायर करेंगे.

भाजपा विधायक ने ये कहा
मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि वह आजम खान को आजीवन कारावास की सजा दिलाकर ही छोड़ेंगे. वह सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे. जिससे आजम खान समेत उनके परिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सके. विधायक ने कहा आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग किया था. एक जन्म प्रमाण पत्र आजम खान और तंजीम फातिमा ने स्वयं ही नगर पालिका रामपुर से बनवाया था. जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया था. जिसमे रामपुर की एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको साथ-साथ वर्ष की तीनों को सजा सुनाई थी.

लोक सेवक द्वारा किया गया है अपराध
विधायक ने कहा कि वह अपने अधिवक्ताओं से पूरा मशविरा करेंगे. इसके बाद सेशन कोर्ट रामपुर में धारा 467 के अंतर्गत अपील करेंगे. आजम खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए. विधायक ने कहा कि जिस तरीके से आजम खान ने अपराध किया है. देश में किसी भी लोक सेवक द्वारा हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा नहीं किया गया था. देश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लोक सेवक ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए स्वंय अपराध किया है. विधायक ने कहा कि रामपुर की कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अगर लोक सेवक द्वारा इस तरह का कार्य किया जाएगा तो जनता में क्या मैसेज जाएगा. इसलिए वह इस मामले की सेशन कोर्ट रामपुर में अपील करेंगे. वह न्यायपालिका से मांग करेंगे कि इनके अपराध को देखते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए.

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