रामपुर: जिले की एडीजे 6 कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बेल देने से इनकार करते हुए 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है. इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कुर्की के आदेश दिए थे.
आजम खां को कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया जेल. ये है पूरा मामला
दरअसल, जिले की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे पर दर्जनों मामले चल रहे हैं. इन्हीं मामलों की सुनवाई को लेकर बुधवार को आजम खां अपने परिवार सहित एडीजे कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने 60 बेल एप्लीकेशन लगाईं थीं, जिसमें कोर्ट ने चार मामलों में उनको जमानत दी है. वहीं 37 मामलों में थानों से जानकारी मांगी है.
एडीजे कोर्ट ने रामपुर सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे दो जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर गैरहाजिर रहने पर पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद भी कोर्ट में न पेश होने पर कुर्की के आदेश दिए थे. बुधवार को आजम खां अपने परिवार सहित सुबह करीब 12 बजे कोर्ट पहुंचे.
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आज़म खां ने 60 मामलों में बेल एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन कोर्ट ने चार मामलों में उनको बेल दी है और 37 मामलों में थानों से जानकारी मांगी है. इसको लेकर 27 फरवरी डेट लगाई गई है, जबकि दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले मामले में सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख दी है. आजम खां को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेजा गया है. उनके साथ पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को भी जेल भेजा गया है.
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