उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

रामपुर: 29 मामलों में आज़म खां की जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के रामपुर खां पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ हो गई. इन मामलों पर कल सुनवाई हुई थी, उसी में ये आदेश पारित हुए हैं.

29 मामलों में आज़म खां की जमानत खारिज.

By

Published : Aug 28, 2019, 9:21 PM IST

रामपुर:सपा सांसद आज़म खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. आज़म खां पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ हो गई. आज़म खां के खिलाफ जमीन विवाद, लोक प्रतिनिधि अधिनियम और कई अन्य मामलों में जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

जानकारी देते सरकारी वकील.

इसे भी पढ़ें-गोरखपुर: पीएम मोदी का फिट इंडिया अभियान कल, तैयारियों में जुटे स्कूल

जानिए क्या है पूरा मामला-

  • इस मामले में सरकारी वकील दलविंदर सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी के आसपास कब्जा की गई के जमीन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए गए थे.
  • इसके अलावा लोकप्रतिनिधि अधिनियम, शाहबाद और खजुरिया के भी मामले हैं.
  • इन सब में 29 मामले हैं जिनमें अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये थे.
  • जिसमें यूपी के रिटायर एडीशनल एडवोकेट जनरल सुहेल साहब द्वारा बहस की गई थी.
  • न्यायालय ने उनकी दलीलों को ना मानते हुए उनकी सारी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया.
  • कुल 29 मामलों की कल सुनवाई हुई थी, उसी में ये आदेश पारित हुए हैं.

इनमें कुछ जौहर यूनिवर्सिटी के मामले हैं, कुछ चुनाव से संबंधित, कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी मामले हैं. इसमें जिनकी जमीन आजम खां ने कब्जा की हुई है, उनके द्वारा भी कंप्लेंट की गई थी. इन सबकी विवेचात्मक कार्यवाही करते हुए प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया इसलिए इनकी जमानत का कोई आधार ना पाते हुए इनकी जमानत खारिज कर दी गई.

ABOUT THE AUTHOR

...view details