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रामपुर: बढ़ी आजम खान की मुश्किलें, कोर्ट में नहीं हुए पेश तो होगी कुर्की

उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है. यदि आजम खान कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते है तो उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी.

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कोर्ट के सामने नहीं पेश हुए आजम तो कुर्क होगी संपत्ति

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Published : Feb 25, 2020, 6:12 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है. बीते दिन रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी आजम खान, उनकी पत्नी तन्जीम फातिमा और आजम के बेटे अब्दुल्लाह आजम की अग्रीम जमानत खारिज कर धारा 82 का नोटिस जारी किया था.

आजम खान से जुड़े मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील

मंगलवार को इस मामले में आगे की सुनवाई होनी थी. इसके बाद लगातार कोर्ट में गैरहाजिरी के चलते कोर्ट ने इस मामले में आरोपी आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तन्जीम फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

कोर्ट में नहीं हुए हाजिर आजम खान तो संपत्ति की होगी कुर्की

आजम खान के कोर्ट में हाजिर न होने पर धारा 83 की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख दी है. उस दिन अगर आजम खान कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है.

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