रामपुर :समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मो. आजम खान को एक और झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार को बहस हुई. अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह मामला 2022 में दर्ज कराया गया था. जिसमें आरोप था की यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री रहते आजम खान ने रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में प्रयोग की. वहीं पर बाद में जमीन के अंदर दबा दी, जिसको पुलिस ने निशानदेही पर खोद कर बरामद किया था.
सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया, 2022 में एक मामला दर्ज किया गया था थाना कोतवाली में. जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की मशीन बरामद हुई थी. उसके संबंध में अब्दुल्लाह आजम खान और आजम खान, यह दोनों आरोपी थे. इनकी जमानत सेशन कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय का फैसला आया है. इन दोनों की जमानत खारिज कर दी गई है।