उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले के गवाहों की हुई तबीयत खराब, अब 30 मई को होगी सुनवाई

रामपुर जिला न्यायालय में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले के दोनों गवाहों की तबीयत खराब होने के कारण गवाही हो सकी. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारिख 30 मई मुकर्रर की है.

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र

By

Published : May 25, 2023, 8:36 PM IST

कोर्ट परिसर में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ ताज़ीन फातमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खा

रामपुर:समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को कोर्ट में दो गवाहों की गवाही थी. दोनों की गवाहों की तबीयत खराब होने के कारण गवाई नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी. दोनों गवाहों के नाम फरहान खान और निखत अखलाक है. फरहान खान आजम खान के भांजे है और निखत अखलाक आजम खान की बड़ी बहन है. दोनों गवाहों के साथ-साथ आज कोर्ट में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला खान पेश हुए थे.

मामला साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का है. जब अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे. इस चुनाव को बीएसपी के नेता रहे नवाब काजम अली खान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायक का चुनाव लड़ने लायक नहीं है. शैक्षिक प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है. जबकि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में 30 सितंबर 1990 को पैदा हुए थे. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था. कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी.

अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया अब्दुल्ला खान के जो दो फर्जी प्रमाणपत्र थे. इसी मामले में आज अदालत में अब्दुल्ला खान की तरफ से सफाई साक्ष्य के रूप में फरहान खान और उनकी बुआ निखत अखलाक को पेश होना था. दोनों लोग अदालत में उपस्थित हुए. फरहान खान की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी गवाही नहीं हो सकी. सफाई साक्ष्य के लिए और फरहान की अगली गवाही के लिए अब 30 मई की डेट नियत की गई है. गुरुवार को वीडियो या कैसेट से रिलेटेड कोर्ट में कोई मैटर नहीं था, परसों जो गवा आए थे वह अपने साथ लेकर आए थे. आज कोई ऐसा कैसेट या वीडियो नहीं चलाई गई.

यह भी पढे़ं: Abdullah Azam के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अधिवक्ता ने पेश की 28 गवाहों की साक्ष्य सूची

ABOUT THE AUTHOR

...view details