रामपुर:जिला जेल न्यायिक अधिकारियों और जेल अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर जेल से 42 कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 7 साल से कम सज़ा पाने वाले कैदियों और बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर जेल से 42 बंदी रिहा
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की जेल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 42 कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया गया है. वहीं जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि यह प्रक्रिया अभी चलती रहेगी.
कैदियों को किया गया रिहा
कैदियों को रिहा किए जाने के संबंध में जेल अधीक्षक पीडी सलोनीया ने बताया कि विचाराधीन बंदियों की रिहाई हुई है. उन कैदियों और बंदियों को रिहा किया गया है जिनको 7 साल से कम सज़ा हुई है. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 42 बंदियों को छोड़ा गया है. यह प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि 32 दोष सिद्ध बंदियों के पैरोल संबंधी आदेश प्राप्त नहीं हुए है. कैदियों और निरुद्ध बंदियों के 156 नामों की सूची भेजी गई थी.
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कैदियों और विचाराधीन बंदियों की पैरोल पर भेजे गए हैं. इस जेल की क्षमता 450 की है, लेकिन मौजूदा समय में 900 बंदी यहां पर कैद हैं.
-पीडी सलोनिया, जेल अधीक्षक