रामपुर: रामपुर में जमीन कब्जा करने के चक्कर में सपा सांसद आजम खान को रामपुर की एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एसडीएम सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां के खिलाफ भारी जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने का आदेश दिया है. इस आदेश के चलते जौहर यूनिवर्सिटी गेट पर संकट के बादल छा गए हैं, अब आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को हटाना होगा या फिर प्रशासन इसको गिरा देगा. इसी मामले को लेकर ईटीवी भारत ने सरकारी वकील अजय तिवारी से बातचीत की.
जानिए क्या है पूरा मामला
- आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर भारी जुर्माना.
- सरकारी सड़क पर यूनिवर्सिटी गेट लगाने का आरोप.
- 15 दिन में हटाना होगा गेट, नहीं तो ध्वस्त होगा गेट.
- चुकाने होंगे 3.27 करोड़ रुपये, हर महीने ₹91 लाख.
एक के बाद एक मामलों में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सरकार के निशाने पर हैं. ताजा मामला है जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी रोड को लेकर. यह रोड सपा सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई थी. सरकार पलटने के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस रोड पर अपनी मालियत का दावा करते हुए पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां के खिलाफ इस रोड को कब्जा मुक्त किए जाने के लिए एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था.