रायबरेली:जनपद में अब खस्ताहाल वाहनों की सड़कों से विदाई की दिशा में परिवाहन विभाग की पहल का असर दिखने लगा है. उप संभागीय परिवाहन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष पुराने करीब 40 हजार से ज्यादा वाहनों के पंजीयन को निलंबित किया जा चुका है. विभाग के इस कदम से एक ओर जहां राजस्व वसूली की मुहिम में तेजी आने की उम्मीद है, वहीं सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या में कमी आएगी.
बिना पंजीकरण के चलने वाहन अवैध घोषित
रायबरेली में बिना पंजीकरण के रोड़ पर चलने वाले वाहनों को पूरी तरह अवैध करार दे दिया गया है. एआरटीओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों को विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में सूचित भी किया गया. फिर भी निर्धारित अवधि के अंदर पंजीकरण के रिन्यूअल न कराने के कारण कड़े कदम उठाए गए हैं. फिलहाल उन सभी पुराने वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है. निलंबित हुए पंजीकरण के वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने को सुरक्षा मानकों के विपरीत बताते हुए एआरटीओ ने उसे गैर कानूनी करार दिया. पंजीकरण में लापरवाही बरतने से विभाग को मिलने वाले राजस्व में भी भारी नुकसान होता है.