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कोर्ट के निर्देश के बाद भी एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की नहीं हो सकी स्थापना - रायबरेली न्यूज

रायबरेली में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय पिछले वित्तीय वर्ष में लिया गया था. वहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जनपद में अब तक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं हो सकी है.

स्थानीय प्रशासन इस ट्रिब्यूनल को संचालित करने के बात कह रहा है.

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Published : Jun 29, 2019, 9:27 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

रायबरेली: मोटर एक्सीडेंट से जुड़े कई मामले बिना निस्तारण के लंबित है यही कारण है कि हाइकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन जिले में ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्देश दिया था. दरअसल सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल निर्णायक भूमिका अदा करता है. जानकार बताते हैं कि ऐसे मामलों की संख्या हजारों में हो सकती है और कई मामलों में पीड़ित पक्ष को लंबा इंतजार करना पड़ता है. विशेषज्ञ कोर्ट स्थापित करने से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीदें थीं, जो अब तक साकार नहीं हो सकी है.

एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की नहीं हो सकी स्थापना.
  • रायबरेली सदर तहसील पुराने परिसर से नव निर्मित परिसर में स्थानांतरित हो गई है.
  • स्थानीय प्रशासन ने पुराने परिसर में ही इस ट्रिब्यूनल को स्थापित करने का फैसला लिया है.
  • कई महीने बीत जाने के बाद भी परिसर में सिर्फ 'मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण' ही अंकित हो सका है.
  • स्थानीय प्रशासन इस ट्रिब्यूनल को संचालित करने की बात कह रहा है.


'परिसर को ट्रिब्यूनल संचालित करने के लिए तैयार कर दिया गया. परिसर से जुड़े फर्नीचर और अन्य सामानों को जेम पोर्टल के जरिए जल्द ही क्रय कर लिया जाएगा. ट्रिब्यूनल के लिए सपोर्टिंग स्टाफ की तैनाती से संबंधित निर्णय भी ले लिए गए है."

राम अभिलाष, अपर जिला अधिकारी प्रशासन
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

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