प्रयागराज :इलाहाबादहाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित क्यों रखा है. साथ ही अब तक विभागीय कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी. कोर्ट ने 5 अगस्त तक जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है.
याची डाॅ. खान का कहना है कि उसे 22 अगस्त 17 को अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति मामले में निलंबित किया गया. जांच बैठाई गई. कार्यवाही पूरी नहीं होती देख याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने 7 मार्च 19 को 3 माह में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया. इस पर 15 अप्रैल 19 को रिपोर्ट पेश की गई जिस पर 11 माह बाद 24 फरवरी 20 को जांच रिपोर्ट स्वीकार कर दो बिंदुओं पर दोबारा जांच का आदेश दिया गया है.
याची के अधिवक्ताओं की दलील थी कि सुप्रीमकोर्ट के पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्र केस में दिए गए निर्णय के अनुसार इतने लंबे समय तक याची को निलंबित नहीं रखा जा सकता. वहीं डॉ. कफील के साथ निलंबित किए गए सात अन्य चिकित्सक व मेडिकल स्टॉफ को बहाल कर दिया गया है.
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