प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव पर एसडीएम के अनुमोदन के बगैर ग्राम प्रधान को राज्य सरकार से घोषित पैनल अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ता से याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है. प्राइवेट अधिवक्ता के मार्फत दाखिल ग्राम सभा की याचिका पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने पैनल से बाहर के अधिवक्ता से दाखिल की गई ग्राम प्रधान की याचिका खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सूर्यनाथ यादव की याचिका पर दिया है. विपक्षी की तरफ से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गयी थी. ग्राम सभा बनगांव आजमगढ़ के ग्राम प्रधान ने दो याचिकाएं दाखिल की थी. कोर्ट ने पैनल से बाहर के अधिवक्ता से दाखिल कराने के कारण सुनने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है.