प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरेशी को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खरिज कर दी है. अजीज ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति डॉ के जे ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने सुनवाई की.
हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरेशी की याचिका खरिज कर दी है.
प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि याची को यदि लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो उसके पास अग्रिम जमानत का विकल्प मौजूद है. सक्षम न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की जा सकती है. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. कुरेशी के खिलाफ रामपुर के आकाश सक्सेना ने हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया है.
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