प्रयागराज: प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि 20 जून तक प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सभी नालों की सफाई कर दी जाएगी. इसके साथ ही 24 जून तक सभी 18 मंडलों में इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित कर उसका औचक निरीक्षण किया जाएगा. यह देखा जाएगा कि कहां काम हुआ है और कहां नहीं हुआ है? जहां काम नहीं हुआ होगा उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी. याचिका की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने पक्ष रखा. जबकि, नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय पेश हुए.