प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र प्रयागराज को एनआईओएस से सभी डीएलएड डिप्लोमा धारकों के टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने का समादेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई से डीएलएड डिप्लोमा मान्य होने के कारण आवेदन स्वीकार न करने का कोई औचित्य नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने संदीप मिश्रा और चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.
टीईटी परीक्षा आवेदन का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा मान्य - एनआईओएस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र प्रयागराज को एनआईओएस से सभी डीएलएड डिप्लोमा धारकों के टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने का समादेश जारी किया है.
याचीगण का कहना था कि वे एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा धारक हैं. टीईटी परीक्षा में आवेदन दिया, लेकिन बिना कारण उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. इसलिए सचिव को निर्देश दिया जाय. इस डिप्लोमा को एनसीटीई से मान्यता मिली हुई है. इसलिए डिप्लोमा धारक सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के हकदार हैं. अन्य केस की सुनवाई में एनसीटीई के अधिवक्ता ने इसे मान्य बताया है. हाईकोर्ट ने सभी डीएलएड डिप्लोमा धारकों के आवेदन स्वीकार करने का सामान्य समादेश जारी किया है.
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