प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है.
निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लेकर उनके भाई ने महोबा के कबरई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. दर्ज एफआईआर में आरोप है कि एसपी मणिलाल पाटीदार ने इंद्रकांत त्रिपाठी को धमका कर छह लाख रुपये रिश्वत ली और प्रत्येक माह इससे ज्यादा धन की मांग की. इंद्रकांत के मना करने पर एसपी ने उन्हें धमकाया कि ऐसे मरवा दूंगा कि आत्महत्या लगे.