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महोबा के निलंबित SP मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज - प्रयागराज न्यूज

महोबा के क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि इसी मामले में मणिलाल पाटीदार पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है.

allahabad high court
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Published : Dec 16, 2020, 10:00 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है.

निलंबित एसपी म‌णिलाल पाटीदार के खिलाफ क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लेकर उनके भाई ने महोबा के कबरई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. दर्ज एफआईआर में आरोप है कि एसपी मणिलाल पाटीदार ने इंद्रकांत त्रिपाठी को धमका कर छह लाख रुपये रिश्वत ली और प्रत्येक माह इससे ज्यादा धन की मांग की. इंद्रकांत के मना करने पर एसपी ने उन्हें धमकाया कि ऐसे मरवा दूंगा कि आत्महत्या लगे.

उसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने इन बातों का खुलासा किया. उसके बाद गोली लगने से उनकी मौत हो गई. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मणिलाल पाटीदार पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है.

उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. इसके अलावा उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है. कुर्की के वारंट के बावजूद उनके फरार रहने पर आईपीसी की धारा 174ए के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है. ऐसे में वह अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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