प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी (Bahubali Mukhtar Ansari) की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी (Justice Rahul Chaturvedi) ने दिया है. याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय (Advocate Upendra Upadhyay) का कहना है कि उसके खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने (South Tola police station) में गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. लंबे समय से जेल में बंद हैं.
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सरकारी वकील ने कहा कि अंसारी को 13 अप्रैल 21 को बी वारंट तामील किया गया है. हत्या, डकैती जैसे कई जघन्य अपराधों में लिप्त है. जमानत पर रिहा होने पर अपराध में शामिल होने की संभावना है. इस पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एक अन्य मामले में मुख्तार अंसारी की धारा-482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल याचिका की सुनवाई (hearing of petition) से न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) ने स्वयं को अलग कर लिया और अन्य पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई की तिथि दो मई नियत की गई है.
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