लखनऊःसीबीआई के विशेष जज (Special Judge of CBI) अजय विक्रम सिंह ने ऑनलाईन रिश्वत लेने के एक मामले में रेलवे के चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर संतोष पांडेय को चार दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. अभियुक्त की कस्टडी रिमांड की अवधि 25 अगस्त की सुबह 9 बजे से शुरू होगी. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक की अर्जी पर दिया है.
इस मामले की शिकायत 22 अप्रैल 2022 को सीबीआई इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 16 फरवरी को अभियुक्त ने प्रयागराज से एक ट्रेन में चेकिंग के दौरान कानपुर के डिप्टी सीआईटी पंकज वर्मा (Deputy CIT Pankaj Verma) के पास व्यक्तिगत रकम से 290 रुपये अधिक पाए. इस पर उसने पकंज को धमकाया कि उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी और उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है. कोई कार्रवाई न हो, इसके एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. इस पर पंकज ने डिजिटल पेमेंट के जरिए संतोष को 20 हजार रुपये दे दी.