प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया है. कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी मामले में साक्ष्य और रिकार्डों के साथ अपना जवाब दाखिल करें.
कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई पर याची अपना जवाब नहीं देता है तो बिना उसकी उपस्थिति के ही याचिका का निस्तारण कर दिया जाएगा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छह सितंबर की तिथि तय है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतापपुर विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे और पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी की याचिका पर दिया है.
याची की ओर से तर्क दिया गया है कि विजयी प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल दो अपराधों का विवरण प्रस्तुत किया है, जबकि उनके खिलाफ कई और अपराध हैं. प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण न देकर अपराध किया है. संबंधित तथ्यों को छुपाया है, जोकि विधिपूर्वक गलत है. इसकी वजह से सपा विधायक विजमा यादव का नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए.