प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सपा विधायक विजमा यादव को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए इलाहाबाद द्वारा सुनाई गई डेढ़ वर्ष की सजा निलंबित कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक विजमा यादव की जमानत भी मंजूर कर ली. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सजा संबंधी सभी रिकॉर्ड को भी तलब किया है. विधायक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया.
सपा विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को हाईकोर्ट ने किया निलंबित, दी जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए इलाहाबाद द्वारा सपा विधायक विजमा यादव को दी गई डेढ़ वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी जमानत भी मंजूर कर लिया.
विजमा यादव को इलाहाबाद की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने गत दिनों विधि विरुद्ध जमाव, सरकारी सेवकों पर हमला करने, तोड़फोड़ करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि के मामले में डेढ़ वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ विधायक विजमा यादव ने अपील दाखिल करते हुए सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. जिसमें कहा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय ने याची के विरुद्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परिशीलन नहीं किया. उसे सुनाई गई सजा अवैधानिक है. यह भी कहा गया कि अपील वर्ष 2023 में दाखिल की गई है. हाईकोर्ट में अपीलों की भारी संख्या को देखते हुए इसके शीघ्र सुनवाई की उम्मीद नहीं है. इसलिए अपील लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किया जाए. इसके साथ ही याची को जमानत पर रिहा किया जाए. हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए विधायक विजमा यादव की सजा निलंबित कर दिया. इसके साथ ही उनकी जमानत भी मंजूर कर लिया.